Ranchi : नगर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. प्रार्थी राजेश गुप्ता ने HC में PIL दायर की है. याचिका में राज्य सरकार द्वारा SC में दिए हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान SC में सुनवाई के दौरान ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही थी. सरकार ने कहा था कि आगामी चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट करा लिया जायेगा, लेकिन राज्य में अब तक ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. याचिका में ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद आरक्षण देने की मांग की गई है.
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झारखंड में पांचवीं अनुसूची लागू
बता दें कि इससे पहले रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है. लक्ष्मीनारायण मुंडा ने याचिका दायर कर कहा है कि पांचवी सूची के तहत अनुसूचित जिले में मेयर या अध्यक्ष का पद एसटी के लिए ही आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस बार एससी के लिए मेयर का पद आरक्षित कर दिया है. याचिका में कहा गया है झारखंड में पांचवी अनुसूची लागू है.
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