Bokaro : बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में पुरुलिया जिले के कोटशिला निवासी संजीत गोराई को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा.
प्रभारी लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर पिंड्राजोरा थाना में अक्टूबर 2018 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने बताया था कि अभियुक्त को आइटीआई मोड़ पर गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया था. उसकी गाड़ी में काफी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था. न्यायालय के समक्ष 10 गवाह और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया. जिसके बाद न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया गया.
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