NewDelhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के मामले में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.
Delhi HC dismisses jailed minister Satyender Jain, two others’ bail plea in PMLA case
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— ANI Digital (@ani_digital) April 6, 2023
Delhi High Court issues notice to CBI on bail plea of former Delhi Deputy CM Manish Sisodia challenging trial court order denying him bail in a case related to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of Delhi Government.
— ANI (@ANI) April 6, 2023
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मनीष सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है
उच्च न्यायालय ने ईडी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
उधर मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली HC ने CBI को नोटिस जारी किया है. बता दें कि दिल्ली HC इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा. मनीष सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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