Ranchi:अगर आप दूसरे राज्य के हैं और झारखंड में रहकर खेल में भाग ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, झारखंड ओलंपिक संघ ने मंगलवार को पत्र जारी कर ‘झारखंड के खिलाड़ी’ को परिभाषित करने वाला मानदंड तैयार किया है. इसमें कहा गया है कि झारखंड के कुछ खेल संघों की इकाइयां दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को विभिन्न ट्रायल्स /इवेंट्स/प्रतियोगिताओं में शामिल होने की अनुमति दे रही हैं, जो हमारी नीति के खिलाफ हैं. झारखंड ओलंपिक संघ केवल झारखंड के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से समर्पित है, और सभी खेल संघों से भी यही उम्मीद करता है, जो झारखंड ओलंपिक संघ का एक हिस्सा है.
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“झारखंड के खिलाड़ी” को परिभाषित करने के मानदंड इस प्रकार हैं
1. कोई भी व्यक्ति जो जन्म से झारखंड का है (प्रमाण के रूप में आवासीय प्रमाण पत्र)
2. कोई भी व्यक्ति जो सेवा में है और उस घटना की तारीख से 6 महीने पहले से रह रहा है, जिसमें वह भाग लेना चाहता है.
3. कोई भी व्यक्ति जो पिछले शैक्षणिक वर्ष से किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में राज्य में अध्ययन कर रहा है.
4. यदि कोई व्यक्ति किसी भी खेल आयोजन में झारखंड का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, तो उसे अपने मूल राज्य को उस कार्यक्रम के शुरू होने से कम से कम 6 महीने पहले सूचित करना होगा. जिसमें वह भाग लेना चाहता/चाहती है, लॉक इन के साथ 2 वर्ष की अवधि. ऐसे एथलीटों को अपने मूल स्पोर्ट्स स्टेट एसोसिएशन से अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा.