New Delhi : भारत में जम्मू कश्मीर का विलय परिपूर्ण था. विलय बिना किसी शर्त के भारत में हुआ था. यह बात सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित पांच जजों की पीठ ने कही. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
आर्टिकल 370 कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता
आर्टिकल 370 को लेकर गुरुवार को पांचवे दिन सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता. इससे पहले जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता जफर अहमद शाह ने दलील रखते हुए आर्टिकल 370 लागू होने से पहले की घटनाओं का जिक्र किया. लेकिन कोर्ट काकहना थाकि कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आर्टिकल 370 के बाद भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्व बरकरार रखता है.
जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत के हवाले कर दी गयी थी
जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पूरी तरह से भारत के हवाले कर दी गयी थी. यह भी कहा कि आर्टिकल 370(1) (डी) सूची के तहत कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात नहीं करता. यह सहमति देने की राज्य की शक्ति के बारे में है. सुप्रीम संवैधानिक रूप से कहा जाना है कि राज्य की सहमति के बिना राष्ट्रपति या संसद के पास कोई शक्ति नहीं है, जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि 370(3) एक ऐसे परिदृश्य की परिकल्पना करता है, जहां 370 को डी-ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है. लेकिन यह मानना कि इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता, मुश्किल है
जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का सशर्त समर्पण नहीं हुआ था
सुनवाई के क्रम में CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का सशर्त समर्पण नहीं हुआ था. उनका सवाल थी कि क्या आर्टिकल 248 के प्रयोग के माध्यम से भारत की संप्रभुता की स्पष्ट स्वीकृति नहीं है? पांच जजों के संविधान पीठ ने कहा कि संसद की शक्तियों पर लगाई गयी सीमाएं संप्रभुता को प्रभावित नहीं करतीं.
अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी
जस्टिस एसके कौल के अनुसार अगर जम्मू कश्मीर स्वयं चाहता है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हों तो आर्टिकल 370 का क्या होगा? पूछा कि क्या आर्टिकल 370 इसलिए स्थायी हो गया क्योंकि इसे निरस्त करने वाली मशीनरी अब अस्तित्व में नहीं है? जान लें कि मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी. केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था.