New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद निरोधक कानून गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की. इसके बाद पुलिस को नोटिस जारी किया. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
High Court seeks Delhi Police response on NewsClick petition challenging FIR, arrest and remand order
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— ANI Digital (@ani_digital) October 6, 2023
अदालत में अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका लंबित रहने तक उनकी अंतरिम रिहाई के अनुरोध वाली अर्जियों पर भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है. पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दिल्ली में न्यूजक्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है. न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए धन लेने का आरोप लगाया गया है. दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं.