- सरकार ने भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति दी
NewDelhi : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधी लिस्टिंग के लिए कंपनी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 के सेक्शन 5 में संशोधन किया था, जो 30 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है. इसके बाद भारतीय कंपनियां अब सीधे विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो सकेंगी. अब भारतीय कंपनियां फॉरेन शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए सिक्योरिटीज जारी कर सकेंगी. हालांकि यह इजाजत कुछ शर्तें पूरी करने वाली कंपनियों को ही मिलेगी. वर्तमान में स्थानीय कंपनियां विदेशों में अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट (एडीआर) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) के जरिए सूचीबद्ध की जाती रही हैं.
कंपनी (अमेंडमेंट) एक्ट 2020 के सेक्शन 5 में किया गया संशोधन
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी कानून के तहत संबंधित धारा को अधिसूचित कर दिया है. हालांकि भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध कराने के नियमों को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 29) की धारा एक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मंत्रालय ने सेक्शन 5 में में संशोधन किया है. जो 30 अक्टूबर 2023 से लागू हो गयी है. सेक्शन 5 सार्वजनिक कंपनियों के कुछ वर्गों को शेयर बाजार में विदेशी न्यायक्षेत्रों या अन्य न्यायक्षेत्रों के तहत अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है.
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