![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/WEB-BANNER-021.jpg)
दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं.
New Delhi : शराब घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में कल मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने पर आज बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
STORY | Money laundering case: Arvind Kejriwal move SC challenging Delhi HC order
READ: https://t.co/NHSneXtxOf
(PTI File Photo) pic.twitter.com/8Bbj7fVb56
— Press Trust of India (@PTI_News) April 10, 2024
हाईकोर्ट ने केजरीवाल गिरफ्तारी को वैध करार दिया
हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था. हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं. स्पेशल कोर्ट द्वारा ईडी को दिल्ली सीएम की रिमांड देना भी कानून सम्मत है. इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दाखिल की थी याचिका
मामला यह है कि ईडी ने पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. इसी दिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, हालांकि अगले दिन ही उसे वापस ले लिया.याचिका में ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किये जाने को चुनौती दी गयी थी. याचिका वापस लेते हुए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि केजरीवाल पहले निचली अदालत में रिमांड का सामना करेंगे. जरूरत पड़ने पर दूसरी याचिका दायर करेंगे.
![](https://lagatar.in/wp-content/uploads/2024/07/neta.jpg)
Leave a Reply