Ranchi: रूपा तिर्की मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने रांची एसएसपी को दिवंगत रूपा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट ने रांची एसएसपी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रूपा के परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए. झारखंड हाईकोर्ट में रूपा तिर्की के पिता के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
रूपा तिर्की के पिता की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि रूपा तिर्की प्रकरण की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. जिस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है.
इससे एक दिन पहले रूपा के पिता देवानंद तिर्की की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया था कि रूपा तिर्की के मामले में जल्द सुनवाई के लिए अदालत से आग्रह किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. जिसके बाद कोर्ट ने रूपा तिर्की के पिता देवानंद तिर्की के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी.
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पिता ने की है पंकज मिश्रा के भूमिका की जांच
बता दें कि साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए रूपा के पिता ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.रूपा के पिता ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की है, और रूपा तिर्की की मृत्यु के लिए पंकज मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही इस मामले में पंकज मिश्रा की भूमिका की भी जांच की मांग सीबीआई से कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है.
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पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है
इसके साथ ही तीर्थनाथ आकाश और अनुरंजन अशोक ने भी झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रूपा तिर्की के मौत को संदेहास्पद बताते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. अपनी याचिका में इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की संलिप्तता की बात कहते हुए उनकी संपत्ति की जांच की मांग ईडी और इनकम टैक्स से कराने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है.
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