Ranchi : साहेबगंज जिला में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की. इससे पहले रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के दोनों आरोपियों को बेल देने से इंकार कर चुका था. जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोई का दरवाजा खटखटाया.
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