Bermo: दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपी ओपी सिंह ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के सेवानिवृत्त सीनियर मैनेजर सह एटीओ ओपी सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है. बुधवार को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है. बता दें कि ओपी सिंह पिछले आठ माह से फरार चल रहे थे. आरोपी के न्यायिक हिरासत में तेनुघाट उपकारा भेज दिया गया है. आरोपी ओपी सिंह की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय रांची से भी अस्वीकृत हो गई थी. पुलिस के लगातार दबाव के कारण अभियुक्त ने आखिरकार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.
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सरेंडर करने का था आदेश
दुष्कर्म के आरोपी सीसीएल कथारा क्षेत्र के सेवानिवृत्त कार्मिक प्रबंधक सह एटीओ ओपी सिंह के क्वार्टर में 28 दिसंबर को इश्तेहार चिपकाया गया था. न्यायालय ने फॉर्म 4 भा.द.वि. की धारा 82 के तहत ओपी सिंह को भगोड़ा घोषित करते हुए 2 फरवरी 21 तक हाज़िर होने का आदेश दिया गया था. बोकारो थर्मल पुलिस ने सीसीएल क्वार्टर रीजनल अस्पताल ढोरी कालोनी एवं बरवड्डा थाना क्षेत्र के मेमको मोड़ धनबाद में तेनुघाट न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चिपकाया गया था. इश्तेहार में कहा गया कि 2 फरवरी 2021 तक न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने पर कुर्की जब्ती किया जाएगा. कोर्ट के इसी आदेश पर 3 फरवरी को आरोपी ने सरेंडर कर दिया.
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क्या है पूरा घटनाक्रम ?
पब्लिक स्कूल की एक महिला कर्मचारी ने ओपी सिंह पर नौकरी लगाने के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया है. आरोपी ने गेस्ट हाउस में कागजात दिखाने के नाम पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि बाद में नौकरी स्थाई कराने के नाम पर उसके साथ लगातार यौन शोषण किया गया. महिला ने ओपी सिंह पर डीएवी स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य अधिकारियों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दवाब का आरोप लगाया है. लिहाजा महिला ने ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. लेकिन आरोपी सीसीएल का बड़ा अधिकारी होने और उंची पहुंच के कारण आठ माह तक बाहर था. आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई.
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बोकारो थर्मल थाना में दर्ज है मामला
दुष्कर्म का ये मामला बोकारो थर्मल थाना में 2 मई 20, कांड संख्या 49/20 भादवि की धारा 354 (क) 354 (ग) /384 /506 /376 के तहत दर्ज किया गया है.
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