- आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा- स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा निर्माण
Adityapur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर में मुख्य मार्ग के किनारे गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में तालाब को भरकर बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है. तालाब भरकर हो रहे बहुमंजिला बिल्डिंग निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रोक लगी हुई है. इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता प्रो. सुरेंद्र कुमार महतो ने स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त निर्माण पर रोक लगी है. इसके बावजूद बिल्डर रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से काम करवा रहे हैं. उन्होंने इसकी शिकायत पुनः झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, कोल्हान आयुक्त और सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त से की है.
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शिकायत में आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा है कि सिटी रेसीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर सौरभ अग्रवाल द्वारा पुनः शेरे पंजाब चौक, आदित्यपुर स्थित स्वर्णरेखा भवन के ठीक उत्तर की ओर मुख्य सड़क से सटे लाेकनाथ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग ओर सुमन टावर के बीचो-बीच तालाब की भूमि को भरकर बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे हैं. यह भूमि झारखंड के मूल निवासी महतो जाति की भी है. इस बड़े भूखंड पर एक बड़े जी प्लस 15 तल्ले का आवासीय सह व्यावसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है.
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उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर कुछ दिनों तक इसका निर्माण कार्य बंद था. जो फिर से जेसीबी एवं अन्य मशीनों तथा मजदूरों के सहारे शुरू कर दिया गया है. तालाब की भूमि को भरकर उसपर निर्माण कार्य करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय (सिविल अपील No. 4787/2001. Hinch lal Tiwary Vrs Kamla Devi and others) का उल्लंघन है. साथ ही CNT Act 1908 की धारा 46 (a) का भी उल्लंघन है. क्योंकि यह भूमि CNT Act की प्रतिबंधित भूमि है. यह दूसरी जाति और दूसरे थाना एवं दूसरे जिला के व्यक्ति के हाथों बेची/हस्तानांतरित नहीं की जा सकती है. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस कार्य को रुकवाते हुए शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें.
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बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता प्रो. सुरेंद्र कुमार महतो आदित्यपुर में जलस्रोतों के पर्याय तालाब को भरकर बने भवनों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं. इसके तहत कई बिल्डर्स के साथ शम्भू संध्या ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई श्रीनाथ कॉलेज की जमीन को भी पुनः तालाब में तब्दील करने की मांग देश के राष्ट्रपति से कर चुके हैं. उनकी शिकायत पर झारखंड सरकार को कार्रवाई करने का आदेश भी प्राप्त है, लेकिन अब तक इस पर प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है. इसको लेकर प्रो महतो ने तीसरी बार राष्ट्रपति कार्यालय को रिमाइंडर पत्र लिखा है.