Adityapur (Sanjeev Mehta) : खरीफ फसल की क्षति होने पर किसानों को मुआवजा मिलेगा. जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला ने इसकी समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस योजना के तहत 30 से 50% खरीफ फसल की क्षति होने पर 3000 रुपए प्रति एकड़ तथा 50% से ज्यादा क्षति होने पर 4000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का प्रावधान है. डीसी सरायकेला खरसावां रवि शंकर शुक्ला ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना खरीफ 2023 की समीक्षा करते हुए उक्त आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है.
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बैठक में डीसी ने इस योजना की प्रखंडवार कार्य प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और योजना में प्रगति लाने निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया. बैठक में सभी बीएओ, बीटीएम, एटीएम, बीसीओ को कार्यों की समीक्षा करने तथा कार्य योजना निर्धारित कर सुधारात्मक प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है. बैठक के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी प्राकृतिक आपदा में फसल की क्षति होने से इस योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान है.
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इसके तहत 30 से 50% क्षति होने पर 3000 रुपए प्रति एकड़ तथा 50% से ज्यादा क्षति होने पर 4000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा का प्रावधान है. बैठक में डीसी के साथ उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक तिवारी, जिला क़ृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी रोशन कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे.