Adityapur (Sanjeev Mehta) : कांड्रा स्थित नीलाचल स्पॉन्ज आयरन कंपनी को आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने के एवज में उच्च न्यायालय के निर्देश पर 23 लाख रुपये का जुर्माना कंपनसेशन के रूप में भरना पड़ा है. यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद कार्यालय के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि एक अनाम व्यक्ति के द्वारा एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जांच कर कार्रवाई की गई.
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डीसी के नेतृत्व में जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी
जांच रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय ने तत्काल नीलाचल आयरन कंपनी को प्रदूषण फैलाने का दोषी मानते हुए 23 लाख रुपये प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को कंपनसेशन के रूप देने का आदेश दिया था. क्षेत्रीय पदाधिकारी ने बताया कि वैसे मामला अभी न्यायालय में चल रहा है जो कि विचाराधीन है. उन्होंने बताया कि कंपनी के विरुद्ध एक अनाम व्यक्ति ने एनजीटी में शिकायत की थी, जिसपर कमेटी बनी थी. कमेटी ने डीसी के नेतृत्व में जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी. इसी रिपोर्ट के आलोक में न्यायालय के निर्देश पर कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ा है. वैसे फैसला अभी न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है.
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बता दें कि नीलाचल स्पॉन्ज आयरन कंपनी के विरुद्ध पीएम अवार्डी किसान व पूर्व मुखिया सोखेन हेम्ब्रम ने भी आसपास के गांव में कंपनी द्वारा प्रदूषण फैलाने, कृषि कार्य को प्रभावित करने और फसलों को बर्बाद करने की जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद और एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में पालतू जानवरों को भी प्रदूषण से प्रभावित होने की बात कही थी.