Adityapur (Sanjeev Mehta) : सरायकेला जिले में सितंबर माह 2022 में दो पुलिसकर्मी की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है. हालांकि सड़क दुर्घटना में मौत किसी की भी हो सकती है परंतु फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखने का सख्त आदेश पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किया गया है. जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं. एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सह जिला पुलिस नोडल पदाधिकारी, रोड सेफ्टी ने आदेश जारी किया है. आदेश में सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश मिला है कि वे अपने प्रतिष्ठान में अवश्य जांच करें कि सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हेलमेट का प्रयोग वाहन चलाने के समय करते हैं अथवा नहीं.
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वाहन दुर्घटना की जांच का दिया आदेश
इस संबंध में सभी प्रतिष्ठान के प्रभारी एक स्पष्ट निर्देश अलग से जारी करेंगे एवं उसकी प्रतिलिपि मेरे कार्यालय में समर्पित करेंगे. वहीं सरायकेला थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि वे दोनों वाहन दुर्घटना की जांच करें कि किन कारणों से हुआ है. इस संबंध में स्वयं जांच कर एक स्पष्ट प्रतिवेदन पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में समर्पित करेंगे. साथ ही आदेश में कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि हेलमेट उच्च क्वालिटी का हो एवं हेलमेट में लगे बेल्ट को अवश्य बांधना चाहिए अन्यथा हेलमेट लगाने का कोई फायदा नहीं है. कई लोग सिर्फ हेलमेट गाड़ी के पीछे लगा कर रखते हैं सर पर नहीं लगाते, जो बहुत ही निंदनीय है.
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“No helmet No Entry, No helmet no Exit” का बोर्ड अपने प्रतिष्ठान के बाहर लगाएं प्रभारी
सभी प्रभारियों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर “No helmet No Entry, No helmet no Exit” का बोर्ड लगाने का सख्त निर्देश दिया गया है. वहीं चार पहिया वाहन को चलाते समय भी सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी चालक सीट बेल्ट लगाना अवश्य सुनिश्चित करेंगे. शराब का सेवन कर कोई वाहन ना चलाने, गाड़ी में कभी इतनी तेजी ना करें कि गाड़ी कंट्रोल न किया जा सके और गाड़ी में ब्रेक न लगाया जा सके. वहीं ट्रैफिक थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को सीट बेल्ट नहीं लगाने या हेलमेट नहीं पहनने पर अवश्य जुर्माना करें.
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सरकारी पदाधिकारी पर लगेगा दोगुना जुर्माना
इनके अलावे प्रत्येक माह अलग से एक रिपोर्ट देंगे कि आपके द्वारा कितने पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी का चालान काटा गया एवं कितने-कितने का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की अनुशंसा की गई है. पुलिस उपाधीक्षक ने यह भी आदेश दिया है कि सरकारी पदाधिकारी द्वारा अगर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें दोगुना जुर्माना का प्रावधान है जिसका सख्ती से अनुपालन करें.