Adityapur (Sanjeev Mehta) : सरायकेला व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने शनिवार को ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने वाले दो आरोपियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई की. दोनों आरोपियों सईद आलम व अनिल महाली को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया. इसके बाद दोनों को एक वर्ष की कठोर सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना पड़ेगा.
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क्या था मामला
बता दें कि यह मामला वर्ष 2019 का है. आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अलकतरा ड्रम बस्ती में तत्काल एसडीपीओ अविनाश कुमार द्वारा छापेमारी कर सईद आलम व अनिल महाली को ब्राउन शुगर का कारोबार करते रंगे हाथों पकड़ा गया था. इस मामले में आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि अलकतरा ड्रम बस्ती में ब्राउन शुगर का कारोबार किया जा रहा है. सुचना पर पुलिस पुराने पीडब्लुडी मकान के पास जैसे ही पहुंची वैसे ही कुछ लोग भागने लगे. पुलिस ने खदेड़ कर दो लोगों को पकड़ा तो उनके पॉकेट से ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद हुई थी. इस मामले पर अदालत ने दोनों को 29 नवंबर को ही दोषी करार दिया था, किंतु सजा के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था. आज दोनों आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई.