Ranchi : झारखंड एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने प्रेस कांफ़्रेंस कर शेल कंपनी के मामले में हुई सुनवाई पर राज्य सरकार का विस्तृत पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस मामले में शिवशंकर शर्मा पीआइएलकर्ता हैं. उन्होंने 8 अप्रैल 2021 में याचिका दाखिल की थी. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट काफी नाराज था, इस याचिका से. सप्लीमेंट्री एफिडेविट दायर करने के लिए पिटीशनर के वकील ने दो सप्ताह का समय लिया है.
सही साबित हुई तो कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा
2013 में दीवान इंद्रनील सिन्हा ने भी एक पीआइएल दायर किया था. उसी याचिका से सभी पेपर को निकाल कर कॉपी पेस्ट किया गया है. जबकि इस पेपर के आधार पर दायर पीआइएल वर्ष 2013 में ही डिसमिस कर दिया गया और 50 हजार का जुर्माना लगाया था. Ed इस केस में सिर्फ पार्टी है. Ed से सिर्फ रिपोर्ट मांगी गयी है. दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जो याचिका दायर की थी, उस केस में भी राजीव कुमार अधिवक्ता थे और इस पिटीशनर के भी वकील राजीव कुमार ही हैं. आज की सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर यह बात सही साबित हुई तो कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा. इसके साथ ही महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि अब तक इस मामले से जुड़े एक ही पक्ष की खबरें प्रकाशित हो रही थीं. मीडिया के समक्ष दोनों ही पक्षों की पूरी जानकारी आनी चाहिए.
इसे भी पढ़ें – एडीजी अनुराग गुप्ता निलंबन मुक्त, CAT ने दिया आदेश