NewDelhi : राहुल गांधी ने आज राजद्रोह कानून पर रोक से संबंधित खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं. सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं. सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है. डरो मत! बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) के इस्तेमाल पर आज बुधवार को रोक लगा दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं।सच सुनना राजधर्म है,
सच कुचलना राजहठ है।डरो मत! pic.twitter.com/AvbWVxKh6p
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (124ए) के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए कहा कि पुनर्विचार तक इस कानून के तहत नया मामला दर्ज न किया जाये. केंद्र इसे लेकर राज्यों को निर्देश जारी करेगा. कोर्ट ने कहा, इस कानून के तहत जो मामले लंबित हैं उन पर यथास्थिति रखी जाये. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए अदालतों में याचिका दाखिल कर सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में होगी.
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केंद्र ने कहा, कानून पर रोक न लगाई जाये
सुप्रीम कोर्ट में आज राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून पर रोक नहीं लगाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से राज्यों को स्पष्ट निर्देश होगा कि बिना जिला पुलिस कप्तान यानी एसपी या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जायेगी. लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मांग की कि राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है. कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाते हुए कहा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है. इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है.
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