Ranchi: अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में मंगलवार को गुजरात की अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी ठहराया है. अदालत ने रांची के बरियातू के रहने वाला दानिश और मंजर इमाम समेत 28 आरोपियों को बरी कर दिया. सभी आरोपियों की सजा का ऐलान बुधवार की सुबह 10.30 बजे किया जाएगा. गौरतलब है कि साल 2011 में गुजरात एटीएस की टीम ने बरियातू इलाके में रहने वाले मंजर इमाम और दानिश रियाज के घर पर छापेमारी की थी. बाद में 21 जून 2011 को दानिश को गुजरात के बड़ोदरा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था. वहीं 3 मार्च 2013 को मंजर इमाम को रांची के कांके इलाके से एनआईए ने गिरफ्तार किया था.
एक घंटे में हुए थे 21 धमाके
जानकारी के अनुसार, 26 जुलाई 2008 को एक घंटे में ही 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया था. शहर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई थी. जबकि 200 लोग घायल हुए थे. धमाकों की जांच-पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला. पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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NIAकी अदालत ने मंजर और दानिश को सुनाई सजा
आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के केरल स्थित प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होने और आतंकी सांठगांठ में संलिप्त पाये जाने को लेकर एर्नाकुलम स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने 16 मई 2018 को रांची के दानिश और मंजर इमाम समेत 18 को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा दी थी. अदालत ने सभी को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम व 120 बी के तहत सोमवार को दोषी करार दिया था. सजा पाने वालों में सिमी के सरगना सफदर नागौरी भी शामिल है. कोर्ट ने मंजर इमाम सहित 13 दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दानिश सहित पांच दोषियों को सजा के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
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