Ranchi : अलकतरा घोटाला मामले में आज ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक दिलीप कुमार सिंह और कुमार प्रणव के खिलाफ चार्ज फ्रेम में संशोधन किया है. पूर्व में अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट) की धारा 3 और 4 के तहत 1 करोड़ 2 लाख रुपये की मनी लान्ड्रिंग का आरोप गठित किया था. लेकिन संशोधन के बाद आरोपियों के खिलाफ लगभग 3 करोड़ 85 लाख की मनी लान्ड्रिंग का ट्रायल चलेगा. (पढ़ें, रांची हिंसा के आरोपी नवाब चिश्ती को हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल)
अलकतरा घोटाले की राशि से ही आरोपियों ने खड़ी की अपनी संपत्ति
अलकतरा घोटाला मामले में ईडी रांची और रामगढ़ में संपत्ति जब्त कर चुकी है. यह संपत्ति मेसर्स क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार सिंह के नाम पर थी. ईडी ने जांच के दौरान पाया कि अलकतरा घोटाले की राशि से ही आरोपियों ने अपनी संपत्ति खड़ी की है. ईडी ने अपनी सप्लिमेंट्री चार्जशीट में बताया था कि 1.83 करोड़ की संपत्ति जब्ती के मामले में तीन अचल संपत्ति शामिल हैं.
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