Ranchi : राजधानी रांची में जिस भूमि की लगान रसीद नहीं कटती, सरकारी रिकॉर्ड में जिस (भूईंहरी) भूमि का स्वामित्व किसी के नाम दर्ज है, उस भूमि का रांची नगर निगम ने किसी और के नाम नक्सा पास कर दिया है. बरियातू स्थित इस भूमि पर पल्स हॉस्पिटल खड़ा है. उसका नक्शा आलोक कुमार सरावगी ने रांची नगर निगम से पास करया था. निगम ने 18 नवंबर 2017 को नक्शा पास किया था. जब निगम के अधिकारियों को लगा कि यह भूमि भूईंहरी है, तब निगम ने शर्ते लगायी, जिसमें कहा गया कि बिल्डिंग प्लान भूमि का ऑनरशिप स्थापित नहीं करता. बड़गाईं अंचल के भुईंहरी प्लॉट (1248, 1249, 1250 और 1251) पर नर्सिंग होम के रूप में नक्शा पास कराया गया. उसी जमीन पर पल्स हॉस्पिटल बना दिया गया. सूत्रों के अनुसार, रांची नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने भूमि के स्वामित्व के मामले में खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग प्लान भूमि का ऑनरशिप स्थापित नहीं करता जैसी शर्तें लिख दिया था.
जिस जमीन पर पल्स हॉस्पिटल खड़ा है, उस पर भवन निर्माण की शर्तें
- योजना की स्वीकृति भूखंड के स्वामित्व को स्थापित नहीं करती है.
- यदि कोई शेष राशि है, तो उसे रांची नगर निगम में जमा करना होगा.
- नाली निर्माण के लिए रु.1,45,000/- जमा किया जाना है.
- कुल परियोजना लागत का 1% श्रम उपकर के रूप में जमा किया जाना है.
- आवेदक को इसके लिए एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा वृक्षारोपण के लिए.
- स्वनिर्माण के लिए पंजीकृत विकास अनुबंध/शपथ पत्र प्रस्तुत करना.
- हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करना.
- सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि के लिए पंजीकृत गिफ्ट डीड जमा करना है. आवेदक सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र को छोड़कर अपनी चहारदीवारी का निर्माण करे और उस भूमि पर एक बोर्ड लगा दे, जिसमें लिख हो कि आरएमसी की संपत्ति है. इसमे स्थानीय निवासियों के हस्ताक्षर भी कराया जाये.
- क्लॉज नं 1 से 7 का संकलन इस स्वीकृत आदेश के जारी होने के 3 माह के भीतर करना होगा अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकृति बिल्डिंग प्लान रद्द कर दी जाएगी.
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