LagatarDesk : अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) को फ्यूचर ग्रुप मामले में तगड़ा झटका लगा है. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal) ने अमेजन को 45 दिनों के अंदर 200 करोड़ जुर्माना भरना का आदेश दिया है. एनसीएलएटी ने अमेजन-फ्यूचर डील (Amazon-Future Deal) मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को बरकरार रखा है. (पढ़े, प्रियंका के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे राहुल गांधी, तीन अफसर करेंगे पूछताछ)
सीसीआई ने दिसंबर में डील को कैंसल करने का दिया था आदेश
मालूम हो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 2 साल पहले अमेजन को फ्यूचर कूपन के अधिग्रहण की अनुमति दी थी. लेकिन बाद में सीसीआई खुद अपने फैसले को पलट दिया और दिसंबर 2021 में अमेजन-फ्यूचर डील (Amazon-Future Deal) को निलंबित करने के आदेश दिया था. साथ ही अमेजन पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था. सीसीआई ने कहा था कि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अपने रणनीतिक हितों के बारे में पूरी और पारदर्शी जानकारी नहीं दी. अमेजन ने इसके खिलाफ एनसीएलएटू में अपील दायर की थी.
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क्या है मामला?
अमेजन इस मामले को अक्टूबर, 2020 में सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में लेकर गयी थी. तब से दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गयी है. अमेजन का कहना है कि एफआरएल ने रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये का बिक्री करारकर 2019 में उसके साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन किया है. हालांकि, Future Group इन आरोपों को लगातार इनकार कर रहा .
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