Nirsa : डीवीसी ने आयुष मंत्रालय के कोविड में छुट्टी को लेकर जारी नये दिशा निर्देश के बाद पूर्व के आदेश में संशोधन किया है. पहले कोरोना पीड़ित कर्मियों को 15 दिन छुट्टी की मंजूरी थी. उसे अब 7 दिन कर दिया गया है. कोरोना संक्रमित कर्मी परियोजना में है और वह यदि कोविड अस्पताल में हो या होम आइसोलेशन में, उसे प्रमाण पत्र देना होगा.
वहीं बाहर रह रहे कर्मी यदि संक्रमित हुए हैं तो उसे कोविड संक्रमण का प्रमाण पत्र जमा करना होगा. स्पेशल लिव में रविवार की भी गणना की जाएगी. इस आशय का पत्र मानव संसाधन के कार्यपालक निदेशक राकेश रंजन ने जारी किया है. जानकारी दी कि कोविड पीड़ित को डीवीसी स्पेशल लिव भुगतान करता है.
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