Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की जमीन खरीद से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस मजूमदार और अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखिल ने पक्ष रखते हुए एफिडेविट दायर करने के लिए अंतिम मौका मांगा. जिसपर प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने पुरजोर विरोध किया. लेकिन अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए 29 नवम्बर तक एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी अनामिका गौतम की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने अदालत में कहा कि इसी तरह से जुड़े हुए अन्य मामलों में झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है . वहीं उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि जानबूझकर अनामिका गौतम को परेशान किया जा रहा है.
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देवघर डीसी के आदेश को रद्द करने की मांग की है
बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर देवघर डीसी के आदेश को रद्द करने की मांग की है. अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि देवघर डीसी द्वारा उनकी भूमि के संबंध में लिया गया निर्णय गलत है. इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने अपनी याचिका में अदालत से गुहार लगाई है.
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