Ranchi : सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति बहाली रद्द करने के विरुद्ध दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में सरकार मामले ने हफलनामा दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दे दिया है. इस मामले में जेपीएससी पहले ही अपना जवाब अदालत के समक्ष दाखिल कर चुका है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी. तब तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है.
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बहाली प्रक्रिया रद्द किया जाना ग़लत
राकेश कुमार और विमल कुमार झा के द्वारा सहायक लोक अभियोजक बहाली रद्द किए जाने के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा कि बहाली प्रक्रिया रद्द किया जाना ग़लत है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट में हुई. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को काउंटर एफिफेविट दायर करने को कहा गया था.
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