Ranchi: सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी पुणे निवासी अनिल आदिनाथ बस्तावड़े के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत ने जमानत रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. वारंट जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में किया गया है.
आरोपियों को हर तारीख में व्यक्तिगत रूप से अदालत में खड़ा रहना है
मामले में ट्रायल फेस कर रहे अन्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, मुंबई निवासी व्यवसायी मनोज बाबूलाल पुनमिया, मुंबई निवासी सीए अरविंद व्यास, कोलकाता व्यवसायी विजय जोशी, चाईबासा निवासी बिनोद कुमार सिन्हा एवं विकास कुमार सिन्हा ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर हाजिरी लगाई, लेकिन अनिल बस्तावड़े ने निर्धारित तिथि को अदालत में हाजिरी नहीं दी, जबकि सभी आरोपियों को अदालत द्वारा निर्धारित हर तारीख में व्यक्तिगत रूप से अदालत में खड़ा रहना है.
बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है. जिसमें हर आरोपी को अदालत द्वारा निर्धारित मामले की सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाना शामिल है. लेकिन किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से अदालत नहीं पहुंच सकते तो उसका लिखित कारण बताना होगा.