NewDelhi : शराब घोटाला मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने उन्हें जमानत दिये जाने का फैसला सुनाया. लगभग 156 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल 13 सितंबर, शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से बाहर आये.
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Delhi CM Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) greets supporters after walking out of Tihar Jail. He was granted bail by the Supreme Court earlier today in the alleged excise policy corruption case. pic.twitter.com/yzST9RDrcL
— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2024
इससे पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई का आदेश कोर्ट से तिहाड़ जेल पहुंचा. जेल प्रशासन ने औपचारिकता पूरी कर केजरीवाल को रिहा कर दिया. जेल से बाहर आते ही आप समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंची थी. दिल्ली सरकार के कई मंत्री, विधायक भी तिहाड़ जेल पहुंचे.
#WATCH | Firecrackers being burst by AAP workers outside the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal in Delhi.
CM Kejriwal has been granted bail by the Supreme Court today in the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/1EWqECNblp
— ANI (@ANI) September 13, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
जान लें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.. 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था. 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी. 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में जमानत दे दी थी, लेकिन फिर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण वे जेल से बाहर नहीं आ सके थे. आज कोर्ट ने सीबीआई मामले में भी जमानत दे दी.
अदालत ने केजरीवाल को शर्तों पर जमानत दी
आज शुक्रवार को मिली जमानत की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. अदालत ने केजरीवाल को शर्तों पर जमानत दी है. 10-10 लाख रुपये के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा. वह गवाहों के संपर्क में नहीं रखेंगे. साथ ही वो कार्यालय भी नहीं जा सकेंगे और ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकेंगे.
केजरीवाल की याचिका पर दोनों जजों की राय अलग-अलग
अदालत ने केस पर सार्वजिनक टिप्पणी करने से भी रोक लगा दी है. केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दोनों जजों की राय अलग-अलग थी. जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया. जबकि जस्टिस भुइंया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गयी इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.