Mumbai : क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्यन खान सहित अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है. आर्यन बॉलीवुड के सुपर स्टार शाहरुख खान के बेटे हैं. आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गयी है. इन्हें 25 दिन के बाद जमानत मिली है. खबर है कि बेल मिलने के बाद भी तीनों आरोपियों को गुरुवार की रात को जेल में ही रहना पड़ेगा. क्योंकि कोर्ट से फैसले की कॉपी अभी नहीं मिल सकी है. कोर्ट ने आर्यन को अपना पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश सुनाया है. वे बिना एनसीबी को बताए विदेश नहीं जा सकते हैं.
अदालत में क्या-क्या दलीलें दी गयीं
एएसजी अनिल सिंह की दलीलों का जवाब देते हुए कोर्ट में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- आर्यन-अरबाज साथ थे. लेकिन नहीं पता था कि अरबाज खान के पास ड्रग्स थी. आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है. साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए. साजिश साबित करना मुश्किल लेकिन सबूतों का क्या? मानव और गाबा आर्यन खान को जानते थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया. मामले में दो लोगों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
एनसीबी के वकील ASG अनिल सिंह ने हाई कोर्ट में बहस के दौरान कहा है कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं और पेडलर से भी उनका कनेक्शन बना हुआ है. अनिल सिंह का कहना है कि आर्यन की चैट से ये बात सामने आई है कि वह ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे. अनिल का कहना ये भी है कि आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी पहले से थी. अनिल सिंह ने कहा कि क्रूज पर बहुत रंगीली पार्टी होने वाले थी. उनके कम से कम गांधी जयंती के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था. इसपर जज सांब्रे ने कहा कि आर्यन के वकीलों का कहना है कि आर्यन ने पार्टी की ही नहीं.
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