Ranchi : असिस्टेंट इंजिनियर नियुक्ति में पीटी में आरक्षण के खिलाफ दायर LPA पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी भास्कर कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. LPA ख़ारिज होने से प्रार्थी को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कहा कि JPSC के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में कोई त्रुटि नहीं है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और JPSC की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. प्रार्थी भास्कर कुमार की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत में बहस की.
स्क्रीनिंग की लिस्ट विज्ञापन के अनुरूप जारी की गई है
इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भास्कर कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके ख़िलाफ हाईकोर्ट में LPA दाखिल की गई है. राज्य सरकार की ओर से हुई बहस में अदालत को बताया कि इस नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है और स्क्रीनिंग की लिस्ट विज्ञापन के अनुरूप जारी की गई है. असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी.
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