Ranchi : असिस्टेंट इंजिनियर नियुक्ति मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी भास्कर कुमार एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि स्पोर्ट्स कोटा, महिला कोटा और दिव्यांग कोटा के तहत अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है. जबकि इसके लिए कोई नीति नहीं है. विज्ञापन में भी इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया था. वहीँ कट ऑफ भी दो भागों में जारी किया गया है, जो सही नहीं है. केटेगरी में बांटकर रिजल्ट जारी किया जाना और कट ऑफ जारी करना गलत है. यह दर्शाता है कि JPSC ने आरक्षण दिया है.
28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
इसके साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 21 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 4700 छात्रों का ही जारी किया गया. अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर JPSC से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 28 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.
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