Ranchi : रांची के सभी जलाशयों के तीस साल पहले की स्थित के बारे में जानकारी देने के लिए रांची नगर निगम ने झारखंड हाई कोर्ट से समय मांगा है. अब इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
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रांची एसएसपी को ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए. इसमें ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अदालत जलाशयों के संरक्षण को लेकर गंभीर है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान नगर निगम से तीस साल पहले रांची में स्थित जलाशयों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी की सुरक्षा देने में देरी पर रांची एसएसपी को ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश दिया.
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शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश
कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद प्रार्थी को सुरक्षा देने में देरी क्यों की गई? अदालत ने इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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जमीन अतिक्रमणकारियों के द्वारा हड़प ली गई है
बता दें कि रांची के बड़ा तालाब एवं जिले के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने एवं इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के द्वारा हड़प ली गई है. और वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. जिसका काफी बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है. इतना ही नहीं रांची में तालाबों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है.
जनहित याचिका पर गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये सुनवाई हुई.
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