Jamshedpur : बिष्टुपुर थाना के जुबली पार्क में चर्चित बागबेड़ा निवासी रामसकल यादव की हत्या मामले में मंगलवार को ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह के भतीजे बागबेड़ा निवासी अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू की जमानत नामंजूर कर दी गई है. जमशेदपुर न्यायालय के एडीजे टू संजय कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. बिट्टू गत दो सितंबर से जेल में बंद है.
इसे भी पढ़ें : सरायकेला : सीमेंट दुकानदार की गोली मारने के बाद पत्थर से कुचल कर हत्या, खेत में मिला शव
कोर्ट में ससमय हाजिर नहीं होने के कारण कोर्ट ने उसे सरेंडर करने का आदेश दिया था. घटना एक अगस्त 2015 की है. रामसकल के पार्टनर रहे ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह व अन्य का नाम आया था. हालांकि बाद में उपेंद्र सिंह की हत्या भी अखिलेश गैंग ने कोर्ट परिसर में गोली मारकर कर दी थी.