Bermo: झारखंड राज्य आवास बोर्ड का आवास खाली करने के आदेश तत्काल रोक दिया गया है. इससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं. प्रशासन ने मौखिक रूप से पांच दिन की मोहलत दी है. बता दें कि 12 जून को झारखंड राज्य आवास बोर्ड के गोमिया (आईईएल) स्थित अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलना था. लेकिन विधायक, पूर्व विधायक और राजनीतिक दल के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद इसे रोक दिया गया.
कहा गया है कि पांच दिन के अंदर कोई स्टे आदेश नहीं मिला तो अतिक्रमण हटाने की दिशा में पूर्व के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी. दरअसल बोर्ड की अर्जित भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश मिलने के बाद से वहां रह रहे लोग भयभीत थे. इसे लेकर लोगों ने विधायक डॉ लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह, पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद और राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं से मिलकर राहत दिलाने की मांग की थी. नेताओं ने मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों से बात कर तत्काल अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. गोमिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंकज पांडेय ने कहा कि लोगों की समस्याओं से अवगत होने के बाद बोकारो डीसी से मुलाकात की थी. उनसे मिलकर मोहतल मांगी गयी थी. उनकी बातों को सुना गया और मोहलत दिया गया.
इसे भी पढ़ें- रांची पुलिस की अपील, एक-दूसरे के धर्मों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी शेयर ना करें
बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड की अर्जित भूमि को कब्जे से मुक्त कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाने की दिशा में तत्पर है. कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए सरकार के सचिव विनय कुमार चौबे ने बोकारो डीसी और एसपी को न्यायलय के आदेश के तहत आवास बोर्ड की अर्जित जमीन को मुक्त कराने का निर्देश दिया है. इस आदेश के बाद आवास बोर्ड की जमीन पर निवास कर रहे लोग परेशान हैं.
इसे भी पढ़ें- रांची : 6 थाना क्षेत्रों में लागू धारा-144 में मिली ढील, 1-5 बजे तक लोग कर सकते हैं खरीददारी