Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के वाला मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भैरव सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर उसे बेल दिए जाने की गुहार लगाई है.
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24 मार्च को निचली अदालत नें खारिज की थी याचिक
रांची कि निचली कोर्ट ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था और भैरव सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया था. निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने राज्य की शीर्ष अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की है.
4 जनवरी को सीएम के काफिले में हुआ था हमला
बता दें कि तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी शाम 5.35 बजे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की. काफिले के आगे चलनेवाली पायलट गाड़ी को रोक कर क्षतिग्रस्त कर दिया था. साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी.
इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों की प्रदर्शनकारियों ने पिटाई कर दी थी. इस भगदड़ में कुछ निजी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी. हंगामे के कारण मुख्यमंत्री को रूट बदलकर सीएम आवास जाना पड़ा. इस घटना में इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, सुबोध कुमार पासवान, अरविंद कुमार पासवान, योगेंद्र सिंह, निलेश कुमार, संतोष कुमार राय, अनवर अली खान, अशोक कुमार, सुनील मरांडी और अमित कुमार पासवान घायल हो गए थे.
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73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था
घटना के बाद रांची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिनमें गुड्डू लोहरा, निशांत कुमार, अजय कुमार, रीना देवी, सुमन देवी, राजीव लोहरा, मोनू पांडे, विशाल कुमार, अमृत रमन, राहुल राज, राहुल कुमार यादव, विशाल कुमार राव, सत्यम कुमार, सुधीर कुमार, विपिन कुमार, सुमित लोहरा, आलोक कुमार ,दीपक कुमार, अंकित कुमार, अकाश टोप्पो, राजा महतो, विक्रम साहू, आयुष सिंह, आदर्श कुमार, रवि मिश्रा, किट्टू कुमार दीपक कुमार साह, पूनम सिंह, रोशनी खलखो, बिट्टू उर्फ नेपाली, समीर लोहरा, निशांत सिंह, पिंटू यादव, विक्रम सिंह, अभिषेक और भैरव सिंह शामिल हैं. इनमें से दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है.
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