Ranchi: झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद-बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होगी. झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन खरीद-बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता है. जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट बना था उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है. टीएसी ने यह फैसला लिया है कि आदिवासियों की जमीन-खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता को लेकर जांच-पड़ताल कर नया नियम बनाया जाएगा.
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