Patna: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक हटा ली है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार सरकार को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर रोक से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है.
एनजीटी ने फैसले को अपनी गाइडलाइन के खिलाफ माना था
बालू खनन को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला लिया था, एनजीटी ने उसे अपनी गाइडलाइन के खिलाफ माना था और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी थी. इससे बिहार सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दे दी है.
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