Patna: बिहार में पंचायत चुनाव के लिए पैसे खर्च करने की सीमा चुनाव आयोग ने तय कर दी है. प्रत्याशियों को आयोग के दिये निर्देश के अनुसार नियम के तहत पैसे खर्च करने होंगे. यह क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार किया गया है.
पंच प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपए की सीमा
जानकारी के अनुसार वार्ड सदस्य और पंच प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपए की सीमा तय की गयी है. वे इससे अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं. मुखिया और सरपंच के प्रत्याशी 40 हजार रुपये तक खर्च कर पाएंगे. क्षेत्र बड़ा होने पर जिला परिषद प्रत्याशी को एक लाख रुपए तक खर्च करने की छूट दी गई है. आयोग ने पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी के लिए अधिकतम 30 हजार रुपये खर्च की सीमा तय की है. सभी प्रत्याशी को तय सीमा में ही राशि खर्च करनी पड़ेगी. चुनाव में खर्च की गई राशि का हिसाब भी उन्हें देना होगा. प्रत्याशियों को मतगणना के बाद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा. इसके लिए नियम कड़े किये गये हैं.
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प्रत्याशियों को खर्च का हिसाब देना होगा
बताया जाता है कि कोई प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देगा तो उसे अगली बार चुनाव से वंचित किया जा सकता है. जिले में दूसरे चरण से पंचायत चुनाव का कार्य प्रारंभ होगा. इसके तहत छह सितंबर को प्रपत्र पांच में सूचना प्रकाशित किया जाएगा. सबसे पहले कहरा प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया सात सितंबर से शुरू होगी. इस बीच जिला परिषद पद के प्रत्याशी सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के सदस्य पद के लिए नामांकन संबंधित प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया जा सकेगा. कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने नामांकन स्थल पर भीड़ को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश भी जारी कर दिया है.
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