LagatarDesk : केंद्र सरकार ने आज यानी 15 जून से सोने की ज्वैलरी पर बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है. यानी अब सभी ज्वैलर्स हॉलमार्किंग लगे सोने के गहने बेच सकते हैं. यह नियम 1 जून से ही लागू होने वाली थी. लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसकी समयसीमा को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था. आपको बता दें 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट वाले सोने की हॉलमार्किंग की जायेगी, ताकि ग्राहकों को ठगा ना जा सके और उन्हें शुद्ध सोना मिल सके.
नियमों का पालन नहीं करने पर जेल या जुर्माना
केंद्र सरकार ने कहा कि सभी सोना व्यापारियों को बीआईएस स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा करना होगा. यदि कोई व्यापारी इन मानकों को पूरा नहीं करता तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. उस पर बीआईएस एक्ट, 2016 के सेक्शन 29 के तहत एक साल तक की जेल या 1 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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महामारी के कारण नियम लागू होने में हुई देरी
गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार पिछले डेढ़ साल से प्लान कर रही है. इसे आज से पूरे देश में लागू कर दिया गया है. सरकार ने 15 जनवरी, 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा नवंबर, 2019 में की थी. लेकिन फिर इसे 1 जून से लागू करने की घोषणा की गयी. लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण इसमें देरी हो गयी.
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सोने की शुद्धता का आसानी से होगा प्रमाण
सरकार के इस कदम से सोने की शुद्धता का प्रमाण आसानी से हो पायेगा. इसका प्रमाण होने से हैंडक्राफ्ट गोल्ड मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही ज्वेलरी इंडस्ट्री का भी विस्तार होगा.
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