Ranchi: हाईकोर्ट में वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव को लेकर कांके से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा द्वारा दाखिल इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरेश बैठा को इस मामले से जुड़े गवाहों की सूची कोर्ट में देने का निर्देश दिया है. कोर्ट में अगली सुनवाई के दिन सुरेश बैठा की गवाही भी होगी. सुरेश बैठा की चुनाव याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. अब अदालत इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. सुरेश बैठा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभाष सिन्हा, अजय शाह और अंकित मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा.
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समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती
दरअसल, वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा और बीजेपी के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे. मतगणना के बाद भाजपा के समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया. जिसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग कोर्ट से की है.
इसके पीछे उन्होंने आधार दिया कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है. हाईकोर्ट द्वारा अब इस मामले में सुरेश बैठा की ओर से गवाहों की सूची मांगे जाने से समरी लाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि पिछले दिनों कास्ट स्क्रूटनी कमिटी ने उनके कास्ट सर्टिफिकेट को अवैध करार कर दिया है.
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