Ranchi : गैंग्स ऑफ वासेपुर के फहीम खान के भांजे रितिक खान को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रितिक खान को जमानत की सुविधा प्रदान की है. अदालत ने यह शर्त रखी है कि रितिक खान के करीबी रिश्तेदार उसके बेलर बनेंगे और जमानत पर रहने के दौरान वह निचली अदालत में हर तारीख को सशरीर उपस्थित रहेगा. अगर उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया तो उसकी बेल खारिज हो जायेगी. इतना ही नहीं रितिक खान को 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भी ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा. रितिक खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा है.
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BKB कंपनी के मैनेजर की हत्या का है आरोप
बता दें कि रितिक खान पर BKB कंपनी के मैनेजर रंजित कुमार की हत्या का आरोप है. यह घटना वर्ष 2018 की है. जिसमें धनबाद जिले के केंदुआडीह थाने में कांड संख्या 135/2018 दर्ज है. आरोपी रितिक खान के खिलाफ IPC की धारा 302,307,387,427 और 120B के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और यह केस फिलहाल ट्रायल के स्टेज पर है. अब तक इस केस से जुड़े 8 गवाहों में से 7 की गवाही पूरी हो चुकी है.
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