Bokaro : एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में राजीव रंजन की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने आरोपी करमचंद किस्कू को 20 वर्ष सश्रम कारावास समेत 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा मुकर्रर की. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने 24 नवंबर को कोर्ट परिसर में यह जानकारी दी.
आरोपी ने 24 अप्रैल को चंद्रपुरा थाना क्षेत्र से नाबालिग को अगवा कर धनबाद में दुष्कर्म किया था. पीड़िता के भाई ने चंद्रपुरा थाने में पोक्सो एक्ट के तहत अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने 27 अप्रैल को धनबाद से आरोपी समेत नाबालिग को बरामद किया. नाबालिग ने कोर्ट में अगवा के बाद जबरन दुष्कर्म किए जाने का बयान दिया.
मांग में जबरन भरा सिंदूर, किया दुष्कर्म
लोक अभियोजक ने कहा कि नाबलिग को अगवा करने के बाद आरोपी ने जबरन मांग में सिंदूर भर दिया. फिर उसे अपने गृह इलाके में ले जाकर एक कमरे में नजरबंद कर दिया. बगैर भोजन पानी उसे यातना देता रहा. नाबालिग के विरोध करने पर आरोपी उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया.
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