Bokaro : पोक्सो स्पेशल पवन कुमार की कोर्ट ने 11 फरवरी को नाबालिक लड़की से छेड़खानी मामले में दोषी महावीर गिरी को तीन वर्ष की कठोर सजा के साथ-साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि 18 जून 2021 की शाम चार बजे नाबालिक ट्यूशन जा रही थी. इसी क्रम में बीएस सिटी थाना क्षेत्र के दुग्गल गेट के पास हार्टिंग कॉलोनी निवासी महावीर गिरी छेड़खानी करने लगा. आरोपी ने नाबालिक की ओढ़नी खींचकर रख ली तथा शादी का दबाव बनाया. आरोपी ने नाबालिक को शादी न करने पर जान से मारने की भी धमकी दी.
आरोपी के चंगुल से किसी तरह बचकर नाबालिक घर पहुंची
किसी प्रकार नाबालिक उसके चंगुल से बचकर घर पहुंची और परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी. परिजनों ने सिटी थाने में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत छेड़खानी का प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी दर्ज के बाद पुलिस मानले की जांच कर रही थी. 11 फरवरी को आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई.
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