Bokaro : उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मंगलवार को कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई. श्रम पोर्टल लांच किया गया है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अब ई. श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा. उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है. भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डाटाबेस आफ अन आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है. ई.श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण निःशुल्क है.
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आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए
उपायुक्त ने कहा कि असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए. पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है. इस संबंध में अधिक जानकारी श्रम विभाग के कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं स्थानीय सीएससी से प्राप्त की जा सकती है.
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कौन करवा सकते हैं ई. श्रम पोर्टल पर पंजीकरण
उपायुक्त ने कहा कि ई. श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट.भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, चमड़े का काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी – फेरी लगाने वाले लोग, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व आटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वे सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.