Bokaro : अपर सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार 28 जनवरी को जानलेवा हमले के ग्यारह दोषियों को सजा सुनाई है. गंगाधर राय, धारू राय, मेघु राय को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है. तीनों की उम्र 70 से 80 वर्ष के बीच है. वहीं कृष्णा राय, अधनू राय, भोलानाथ राय, निमाई राय, डॉक्टर राय, गंगाराम राय, अजय राय, जगन्नाथ राय को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक चंद्रभूषण प्रसाद ने यह जानकारी दी.
पंचानंद महथा पर खेत में हल चलाने के दौरान जानलेवा हमले
उन्होंने कहा कि घटना चंदनकियारी थाना क्षेत्र के लुटुटांड़ में 10 अक्टूबर 2014 की सुबह सात बजे घटी थी. पंचानंद महथा खेत में हल चला रहे थे. इस बीच सभी आरोपी लाठी-डंडे व तलवार से लैस होकर हमले किए. हमले में पंचानंद महथा गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उनके बचाव में आए सुधीर महथा व राजेश महथा को भी आरोपियों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया. इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों पर लगे आरोपों को सही पाते हुए सभी को दोषी करार देकर सजा सुनाई है.
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