Bokaro: जिला न्यायालय में गुरुवार को दहेज हत्या मामले पर फैसला सुनाया गया. पीडीजे योगेश कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. तीन साल पहले हुए दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी पाया और उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी. मिली जानकारी के अनुसार मामला जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के आशुडीह का है. इसमें पति अनिल कुमार झा पर पत्नी पूजा की आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगा था. बताया जाता है कि शादी के डेढ़ माह बाद ही दहेज में बाइक की मांग होने लगी थी.
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इस पर ससुराल वालों द्वारा बाइक फाइनेंस कराने के बाद किस्त जमा नहीं करने पर पूजा उर्फ शांति देवी को उसके पति अनिल कुमार झा ने 7 अप्रैल 2019 को आग लगाकर मारने का प्रयास किया था. तब उसे गंभीर अवस्था में चास के नीलम अस्पताल में भर्ती किया गया. जहां से उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां से पूजा को रांची के देवकमल अस्पताल इलाज के लिए भेजा. जहां 9 अप्रैल को उसकी मौत हो गई. इसमें आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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