Bokaro : प्रेमी के साथ अकेले पकड़े जाने के बाद चचेरे भाई और उसके तीन मित्रों के द्वारा पिटाई करने के बाद दुष्कर्म और हत्या मामले में चचेरे भाई समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है. यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरूवार को सुनाई है. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने दी है. घटना चंदनकियारी थाना क्षेत्र के सांडबोआ गांव की है. जहां 16 नवंबर 2019 को इस घटना को अंजाम दिया गया था. इस घटना के बाद मृतिका के बहन ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने सजा पर जानकारी देते हुए बताया कि 16 नवंबर 2019 को गांव की रहने वाली एक लड़की अपने प्रेमी मित्र मनोज के साथ शाम साढ़े पांच बजे अकेले मिलने के लिए गयी हुई थी. इसी दौरान उसका चचेरा भाई वीरेंद्र नाथ महतो, अपने तीन दोस्तों मनिंद्र नाथ महतो, विजय महतो और महावीर महतो के साथ मौके पर पहुंच गया. पहले भाई और तीनों ने प्रेमी और उसकी बहन की पिटाई की.
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बाद में तीनों मित्रों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद उसकी हत्या कर दी.हत्या करने के बाद चारों ने अपने साथ लाए कंबल और रस्सी से उसके शव को बिजली के पोल में टांग दिया था. इसी मामले में मृतिका के बहन ने प्रेमी मनोज के ऊपर थाने में मामला दर्ज कराया था. थाने में जांच के दौरान मृतिका के प्रेमी के बयान पर चचेरे भाई और तीनों मित्रों के खिलाफ अनुसंधान शुरू हुआ और इस मामले में आज हत्या के मामले में उम्र कैद, दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 10-10 हजार के जुर्माने की राशि का फैसला सुनाया गया.