Bokaro: महिला स्पेशल योगेश कुमार सिंह की कोर्ट ने महिला को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सजा सुनाया. 4 को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5-5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में पीड़ित महिला कलावती देवी का देवर सुभाष गोराई, देवर का साला दुलाल गोराई, देवर की पत्नी अलका देवी और सास लुखरी देवी शामिल है. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने सजा के बारे में जानकारी दी.
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घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट
विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि घटना चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थरकट्टा साइड पर 13 मार्च 2016 को हुई. जब पीड़िता घर में अकेली थी तब सभी आरोपियों ने घर में घुस आए और लाठी-डंडे से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. जख्मी हालत में पीड़िता कलावती को चास अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए फिर उसे नीलम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कई दिनों के लंबे इलाज के बाद उसकी घर वापसी हो पाई थी. इस बीच इलाज के दौरान पीड़िता के बयान पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था.