Bokaro : सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी (तेनुघाट) अनंत कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज एवं जिला परामर्शी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में जैनामोड़ से बहादुरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सभी होटलों व ढ़ाबों में छापेमारी अभियान चलाया गया. जिन होटलों व ढ़ाबों में छापेमारी की गई उसके नाम ये है- द सेकंड वाइफ, हाई हंगरी, बादल व अन्य. मोहम्मद असलम ने बताया कि अधिकतर होटलों के अंदर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा था. होटल मालिकों से कुल तीन हजार रुपये जुर्माने की वसूली हुई. छापेमारी के दौरान सभी होटलों व ढ़ाबे मालिकों को गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया.
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