Bokaro: शहर के स्कूलों के आसपास पर 45 दुकानों पर जिला छापेमारी दल धावा बोला. ये कार्रवाई सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4 व 6 के तहत की गई. थाना प्रभारी सेक्टर-6 के निर्देश पर जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम ने कार्रवाई की. सेक्टर-6 के डीएवी स्कूल, सेक्टर-5 हटिया मोड़, चिन्मया स्कूल और चीराचास पुल के निकट लगभग 45 दुकानों की जांच की गई. कोटपा कानून के उल्लंघन मामले में कुल 9 प्रतिष्ठानों का चालान काटकर 1,690 रूपये वसूले गये.
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प्रतिबंध के बाद भी बेचे जा रहे तंबाकू उत्पाद
छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद अभी भी लोग राशन की दुकानों में सिगरेट, गुटखा आदि बेच रहें है. साथ ही लोग स्कूल के पास तम्बाकू उत्पाद बेच रहे हैं. कई दुकानदार अपने दुकानो पर सिगरेट का पोस्टर लगा कर तंबाकू का प्रचार-प्रसार कर रहे है. ऐसे सभी दुकानदारो को चेतावनी दी गई और पोस्टर को हटाने को कहा गया. दुकानदारों ने बताया कि उन्हें दिगभर्मित किया जा रहा है कि तम्बाकू पर रोक हट गई है. इसलिये इसको बेचा जा सकता है. तो ऐसे सभी दुकानदारो और सप्लाईकर्ता को चेतावनी दी गई कि झारखण्ड में पूर्व की भांति अभी भी 11 तरह के पान मसालों पर प्रतिबंधित जारी है. दुकानों पर सिगरेट का पोस्टर लगाना पर 1000 का जुर्माना या दो वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकता है. वहीं सप्लाईकर्ता को 5,000 का जुर्माना या 5 वर्ष की सजा हो सकती है.
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11 ब्रांडों के पान मसालों पर प्रतिबंध
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया गया कि झारखण्ड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध को बढा दिया गया है. मुख्य रूप से पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरूबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, बिमल, बहार पान मसाला, सेहरत, प्रिमियम पान मसाला को बेचना और भंडारण करना प्रतिबंध है. इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सदस्य और सेक्टर 6 थाना का छापामारी दस्ता मौजूद थे.