Bokaro: बोकारो के अमलाबाद ओपी क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. शौच करने गई युवती को गांव के ही रशीद अंसारी ने चाकू भय दिखाकर अपहरण कर उड़ीसा ले गया जहां उन्होंने नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया. 18 दिनों तक युवती से दुष्कर्म किया. मामले में बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी रशीद अंसारी को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹20000 का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिये गये हैं. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने दी. बता दें कि आरोपी को सजा ऑनलाइन तरीके से सुनाई गई.
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18 अप्रैल को दर्ज हुआ था मामला
जब पीड़िता को होश आया तो उसने उड़ीसा में रखे जाने की बात घरवालों को बतायी. इस के बाद पीड़िता के पिता ने 18 अप्रैल को अमलाबाद थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया. घटना के 18 दिन बाद अपहरण के आरोपी के पास से पीड़िता को बरामद किया गया. हालांकि बाद में आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई और वह फरार हो गया. 14 सितंबर 2018 को न्यायालय ने आरोपी रशीद अंसारी को भगोड़ा करार दिया. पुलिस के द्वारा 3 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया. इस मामले में न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद पुलिस के द्वारा 3 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया. मंगलवार को आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई…
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